खेती में लगातार पानी का उपयोग करने से भूमिगत जल का स्तर गिरता जा रहा है, जिससे खेती-किसानी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सिंचाई समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। गिरते भू-जल स्तर के कारण, जल के सर्वेक्षण और समझदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए “पर ड्रॉप मोर क्रॉप” और अदर इंटरवेंशन योजना के तहत फार्म पौंड या खेत तालाब का निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत, राज्य के किसानों को कच्चे और प्लास्टिक लाइनिंग वाले फार्म पौंड (खेत-तालाब) के निर्माण पर भारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य के किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Khet Talab Yojana : खेत में तालाब बनाने के लिए सरकार दें रहीं 90% पैसा, ऐसे करें आवेदन
खेत तलाई (Farm–Pond) पर कितनी सब्सिडी मिलेगी
राजस्थान के आयुक्त कृषि कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सीमांत किसानों को 1200 घन मीटर क्षमता वाले कच्चे फार्म पौंड पर 70% या अधिकतम 73,500 रुपये की इकाई लागत और प्लास्टिक लाइनिंग वाले फार्म पौंड पर 90% या 1 लाख 35 हजार रुपये की इकाई लागत प्रदान की जाएगी। अन्य श्रेणी के किसानों को 60% या अधिकतम 63 हजार रुपये की इकाई लागत वाले कच्चे फार्म पौंड पर और 80% या 1 लाख 20 हजार रुपये की इकाई लागत वाले प्लास्टिक लाइनिंग वाले फार्म पौंड पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। यदि किसी किसान की क्षमता 400 घन मीटर से कम है, तो भी उसे अनुदान दिया जाएगा।
किसान अनुदान पर खेत में तालाब बनाने के लिए आवेदन कहाँ करें?
कृषि आयुक्त ने बताया कि जिस किसान के पास अपने नाम पर कम से कम 0.3 हेक्टेयर भूमि है या संयुक्त खातेदारी की स्थिति में भी 0.3 हेक्टेयर कृषि उपयुक्त भूमि है, वह अनुदान के लिए पात्र होंगे। अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान को जमाबंदी की नकल 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए और फार्म पौंड बनाने के लिए वह खसरे का नक्शा राजस्व विभाग से प्राप्त करना होगा। फार्म पौंड के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। किसान जन आधार के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल पर या ई-मित्र के माध्यम से जाकर आवेदन कर सकते हैं ताकि वे योजना के लाभ उठा सकें। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास 6 महीने से पुरानी जमाबंदी न होनी चाहिए, उसे तारबंदी करवाए गए खेत का नक्शा, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड होना आवश्यक है।
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